National Investigation Agency in hindi – (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-NIA)

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NIA का फुल फॉर्म National Investigation Agency है, और इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, NIA एक ऐसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी है, जो आतंकी गतिविधियों को रोकने और भारत में आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने की दिशा पर कार्य करती है | NIA का गठन 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के अंतर्गत किया गया | इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ था |भारत सरकार ने इसे विशेष अधिकार प्रदान किये है, जिससे आतंकी गतिविधियों में सम्मलित पाए जाने वाले लोगों पर ठोस क़ानूनी कार्यवाही करके उनकी सम्पति को सीज करना और उस व्यक्ति या उसके समुदाय को आतंकवादी घोषित करना है | इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है |योगेश चंदर मोदी (Y.C Modi) भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के वर्तमान महानिदेशक / प्रमुख हैं।


NIA के कार्य-क्षेत्र

आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करना या आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति बनाना| NIA को राज्यों से कोई विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना राज्यों में आतंक-संबंधी घटनाओं की जाँच करने का अधिकार है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों (Conventions) और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है।यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। NIA द्वारा जाँच किये जा रहे सामान्य मामलों के आतंकी वित्तपोषण के पहलुओं की जाँच का उत्तरदायित्व भी TFFC (Terror Funding and Fake Currency Cell) के पास है। TFFC नक्सली समूहों से संबद्ध संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों का पता लगाता है। NIA अधिनियम में संशोधन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित अपराध भी आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के दायरे में लाए गए हैं

NIA के लक्ष्य

मानवाधिकारों की रक्षा और व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता के साथ महत्त्व देना।आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों और अन्य जाँच एजेंसियों की सहायता करना। आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना और उपलब्ध डेटाबेस को राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना। अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा नियमित रूप से भारत में मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव पेश करना।

इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्रीय शाखाएँ:

हैदराबाद,गुवाहाटी,कोचि,लखनऊ,लखनऊ,मुंबई,जम्मू,कोलकाता,रायपुर में है|
 
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